Former CBI Chief M Nageswara Rao अवमानना के दोषी करार, SC ने लगाया जुर्माना | वनइंडिया हिंदी

2019-02-12 93

Former CBI Chief M Nageswara Rao, one of the top officers of CBI was found guilty of contempt for ordering the transfer of an officer supervising the case of Bihar Government run shelter homes by the Supreme Court. Rejecting Nageswara Rao's apology, the judges fined the officer with Rs.1 Lakh.

पूर्व सीबीआई अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव पर रु. 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है । सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने के बावजूद कोर्ट ने नागेश्वर राव को अवमानना करने का अपराधी माना । इससे पहले नागेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी ।

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